फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Life imprisonment for the man who cut his girlfriend into three pieces in rudrapur

Rudrapur News: प्रेमिका के तीन टुकड़े करने वाले को आजीवन कारावास, दोषी के मददगार दोस्त को भी सात साल की सजा

Sat, 26 Oct 2024 11:57 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, रुद्रपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रुद्रपुर Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 26 Oct 2024 11:57 AM IST
सार

रुद्रपुर में पांच वर्ष पहले ट्रांजिट कैंप में शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर चापड़ से टुकड़े करने वाले दोषी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Life imprisonment for the man who cut his girlfriend into three pieces in rudrapur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

विज्ञापन

रुद्रपुर में पांच वर्ष पहले ट्रांजिट कैंप में शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर चापड़ से टुकड़े करने वाले दोषी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य अभियुक्त के दोषी दोस्त को सात साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

23 सितंबर 2019 को रेशमबाड़ी निवासी रिक्शा चालक हेतराम ने ट्रांजिट कैंप थाने में प्रेमपाल निवासी राजा काॅलोनी और मूल निवासी ग्राम भैंसिया थाना बहेड़ी बरेली के खिलाफ अपनी पत्नी गीता की हत्या का केस दर्ज कराया था। हेतराम का कहना था कि उनकी पत्नी गीता का प्रेमपाल से प्रेम संबंध था। 10 महीने से गीता प्रेमपाल के साथ रह रही थी। 22 सितंबर को प्रेमपाल ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को तीन टुकड़े कर बोरे में भर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर 27 सितंबर 2019 को प्रेमपाल को पंजाब के होशियारपुर जिले के बुल्लोवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन

प्रेमपाल ने बताया था कि गीता से मनमुटाव के बाद उसने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने दोस्त सुरेंद्रपाल के साथ मिलकर शव के तीन टुकड़े कर बोरों में भर दिया था लेकिन वह बोरे को ठिकाने लगाते, इससे पहले ही लोगों ने उनको देख लिया था। इस पर वे कमरे में बोरा छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर चापड़ और घटना के दौरान पहने कपड़े बरामद किए थे। पुलिस ने 28 सितंबर 2019 को सुरेंद्रपाल को भी गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेमपाल की पैंट और सुरेंद्र पाल के गमछे में लगा खून घटनास्थल से एकत्र मृतका के खून से मैच हो गया था। इस मुकदमे की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर प्रेमपाल पर हत्या और सुरेंद्र पाल पर साजिश और साक्ष्य छिपाने का दोष सिद्ध हो गया। शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रेमपाल और सुरेंद्रपाल को सजा सुनाई। अदालत ने प्रेमपाल पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पांच बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी मृतका
ट्रांजिट कैंप में हुए गीता हत्याकांड से हर किसी की रूह कांप गई थी। प्रेमी की सनक का शिकार हुई गीता पांच मासूम बच्चों को छोड़कर गई थी। उसने प्रेमी से शादी भी कर ली थी। गीता के बाद प्रेमपाल का किसी अन्य महिला से प्रेम प्रसंग हो गया था। इसको लेकर गीता से उसका विवाद होता था। घटनावाली रात उसने शराब पी थी और इसी विवाद में गीता की हत्या की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed