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Udham Singh Nagar News: बीमा कंपनी को ब्याज सहित 30,000 रुपये लौटाने के आदेश

Sun, 10 Sep 2023 11:14 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 10 Sep 2023 11:14 PM IST
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Insurance Company Will Pay More than 30,000
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित 30 हजार रुपये परिवादी को निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश दिए हैं। कंपनी को वाद व्यय के 5000 रुपये का भुगतान भी परिवादी को करना होगा।
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जिला न्यायालय स्थित सिविल जज प्रवर खंड में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रामदुलार चौहान ने 11 जनवरी 2019 को आयोग में शाखा प्रबंधक ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड रुद्रपुर के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।
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बताया कि उन्होंने कंपनी में अपनी बाइक (यूके06एबी6415) का एक अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 30 हजार रुपये का बीमा कराया था। 22 फरवरी 2017 को उनके दामाद सतीश कुमार चौहान उनकी बाइक लेकर खटीमा गए थे। खटीमा में विवाहस्थल के गेट से बाइक चोरी हो गई। उनके दामाद ने 23 फरवरी 2017 को खटीमा कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई थी। सात फरवरी 2018 को बीमा कंपनी ने परिवादी से बाइक चोरी के संबंध में जानकारी मांगी। 11 फरवरी 2018 को समय पर उत्तर नहीं देने की वजह गिनाकर बीमा दावा निरस्त करने की सूचना दी गई।
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मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चन्दोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने ओरियंटल इंश्योरेेंस कंपनी को निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर 30,000 रुपये सात फीसदी वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। ब्याज की धनराशि का भुगतान वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक देय होगा।
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