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इंश्योरेंस कंपनी याचीगण को 99.93 लाख रुपये प्रतिकर दे

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 12:18 AM IST
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Insurance company pays Rs 99.93 lakh to the petitioners
खटीमा। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला जज प्रदीप कुमार मणि की अदालत में क्लेम के वाद का निस्तारण हुआ। अपर जिला जज ने बाइक सवार युवक की मृत्यु पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 99,93,917 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
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याचीगण पत्नी रति गोयल पत्नी स्व. नवनीत गोयल, उनकी पुत्री कुमारी पीहू गोयल, आयुशी, पुत्र उत्कर्ष गोयल, पिता श्याम सुंदर और माता गायत्री देवी ने मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 140 व166 के अधीन याचिका प्रस्तुत की। इसके तहत 26 अक्तूबर 2016 को रति गोयल के पति नवनीत गोयल (39) बाइक (यूके 06 जेड 8001) से घर की ओर आ रहे थे।
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रात करीब नौ बजे राधा स्वामी सत्संग सितारगंज के पास पीछे से आ रहे ट्रक (यूए 06 एच 7707) के चालक ने तेजी और लापरवाही से ट्रक चलाकर उसे पीछे से नवनीत की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर गिरे नवनीत की ट्रक के पहिये के नीचे कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट मृतक के पिता श्याम सुंदर ने थाना सितारगंज दर्ज कराई थी।
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याची गण ने विपक्षीगण से दो करोड़ मय प्रचलित ब्याज प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की प्रार्थना की। मामले में मोटर यान दुघर्टना दावा अधिकरण, अपर जिला जज प्रदीप कुमार मणि की अदालत में क्लेम वाद का 9 सितंबर को निर्णय हुआ। अपर जिला जज ने आदेश में श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध 99,93,917 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया।

इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि वह निर्णय से 30 दिन की अवधि के अंदर धनराशि अदा करे। प्रतिकर की कुल धनराशि में से पीहू गोयल, आयुशी गोयल, उत्कर्ष गोयल, श्याम सुंदर और गायत्री देवी को दस-दस लाख रुपये के अधिकारी हैं। शेष राशि मय ब्याज रति गोयल प्राप्त करने की अधिकारी हैं। याचीगण की ओर से अधिवक्ता एचएस कलसी ने दलीलें पेश कीं।
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