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20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 01:07 AM IST
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GST Camp in Kashipur
जीएसटी की जटिलताओं के विषय में समझाती राज्य कर विभाग की टीम। - फोटो : KASHIPUR
काशीपुर। राज्य कर विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को पंजाबी सभा में शिविर लगाकर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है वरना कार्रवाई हो सकती है।
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शिविर में सहायक आयुक्त डॉ. प्रियंका, पूजा पांडेय, राज्य कर अधिकारी संध्या, पूरन जोशी ने करदाताओं की जीएसटी में पंजीकरण कराने के साथ-साथ जीएसटी संबंधी अन्य समस्याओं का निराकरण किया। सहायक आयुक्त ने बताया कि शिविर में कुल 24 पंजीकरण आवेदन मिले हैं। जांच के बाद इन प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जाएगा। बताया गया कि जीएसटी पंजीकरण 20 लाख से ऊपर टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए अनिवार्य है। पंजीयन के बाद व्यापारी की ओर से आईटीसी का लाभ लिया जा सकता है। सरकार की ओर से व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा की सुविधा का लाभ दिया जाता है। ई-वेबिल के माध्यम से राज्य एवं अंतरराज्यीय परिवहन में व्यापारियों को आसानी होगी। शिविर में बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित देवभूमि व्यापार मंडल से सुनील टंडन, विनीत मल्होत्रा आदि समेत लगभग 51 लोगों ने प्रतिभाग किया।
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