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Udham Singh Nagar News: पिपलिया कांड के मुख्य आरोपी को गैंगेस्टर एक्ट में जमानत

Tue, 09 May 2023 12:24 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 09 May 2023 12:24 AM IST
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Gengester on Bel By Court
रुद्रपुर। बाजपुर के पिपलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता अविनाश शर्मा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में जमानत दे दी है। अविनाश को एक लाख रुपये के दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। गोलीकांड के मुकदमे में अविनाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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26 अप्रैल 2022 की रात ग्राम पिपलिया निवासी नेत्रप्रकाश शर्मा के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस दौरान गोली लगने से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा के निजी गनर कुलवंत सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। गोलीकांड में कनिष्ठ उप प्रमुख तजिंदर सिंह सहित तीन लोग घायल हुए थे। इस मामले में अविनाश सहित 13 लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। दूसरे पक्ष के नेत्रपाल शर्मा पर भी हत्या का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने अविनाश और उसके साथियों पर गैंगेस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया था। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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जिला न्यायालय, हाईकोर्ट से मुख्य मामले में जमानत नहीं मिलने पर अविनाश और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। एक महीने पहले अविनाश सहित पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन उन पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शादाब बानो की अदालत में चल रही थी। सोमवार को अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अभियोजन अधिकारी ने अविनाश को जमानत देने का विरोध किया। अविनाश की ओर से एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा और फिरोज आलम ने आरोपी को जमानत देने पर तर्क किए। पक्ष और विपक्ष के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने अविनाश शर्मा को जमानत देने का आदेश दिया। अविनाश के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए एक लाख रुपये का मुचलका भरने और एक-एक लाख रुपये के दो जमानती पेश करने का आदेश दिया है। मंगलवार को यह कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अप्रैल में अविनाश सहित पांच लोगों को मुख्य मामले में जमानत मिल चुकी है।
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