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Udham Singh Nagar News: मारपीट और अभद्रता के पांच आरोपी दोषमुक्त
Fri, 24 Nov 2023 12:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 24 Nov 2023 12:08 AM IST
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काशीपुर। 2015 के एक मामले में कोर्ट ने मारपीट, बलवा और अभद्रता के मामले में पांच आरोपियों को दोषमुक्त किया है। नगर क्षेत्र निवासी एक महिला ने 2015 में काशीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा कि दो अगस्त 2015 की रात लगभग नौ बजे सतपाल सिंह, दलजीत सिंह, नक्षत्र सिंह, गगनदीप कौर और गुरविंदर सिंह सहित कई अन्य ने उनके साथ मारपीट की थी।
हमलावरों ने घर का सामान फेंक दिया था और 50,000 रुपये, तीन तोला सोना, मोबाइल भी छीन लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 452, 354 और 395 के तहत केस दर्ज किया था। द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय में मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण ने बहस की। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, भारत भूषण के बहस और तर्कों से संतुष्ट होकर द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय ने आरोपी सतपाल सिंह, दलजीत सिंह, नक्षत्र सिंह, गगनदीप कौर व गुरविंदर सिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
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हमलावरों ने घर का सामान फेंक दिया था और 50,000 रुपये, तीन तोला सोना, मोबाइल भी छीन लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 452, 354 और 395 के तहत केस दर्ज किया था। द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय में मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई, भारत भूषण ने बहस की। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, भारत भूषण के बहस और तर्कों से संतुष्ट होकर द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय ने आरोपी सतपाल सिंह, दलजीत सिंह, नक्षत्र सिंह, गगनदीप कौर व गुरविंदर सिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।
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