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Udham Singh Nagar News: प्लास्टिक और थर्माकोल की बिक्री पर पांच लाख तक जुर्माना

Sat, 15 Apr 2023 12:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 15 Apr 2023 12:38 AM IST
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Five Lakhs Penalty on Using Single Use plastic
गूलरभोज। नगर पंचायत के ईओ आशीष नेगी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप एकल प्रयोग प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों की बिक्री और प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र में अधिसूचना के अनुसार थर्माकोल वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारन, वितरण व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इनका उत्पादन करने वाले पर पांच लाख, परिवहनकर्ता पर दो लाख, खुदरा विक्रेता पर एक लाख और व्यक्तिगत उपयोग पर सौ रुपये अर्थदंड लगेगा। दोबारा उल्लंघन पर यह राशि दोगुनी हो जाएगी। प्लास्टिक नियंत्रण के लिए गठित कमेटी में एसडीएम, सीओ, डीपीआरओ व ईओ शामिल होंगे। संवाद
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इन चीजों पर प्रतिबंध
प्रतिबंधित चीजों में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे व थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों पर लपेटे जाने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड व सिगरेट पैकेट, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर शामिल हैं।
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