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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर।
Updated Sun, 26 Nov 2017 12:26 AM IST
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पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को बहला फुसलाकर दो सप्ताह तक दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 90 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी की ओर से जमा होने वाले अर्थदंड में से पचास फीसदी पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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13 अक्तूबर 2016 की सुबह किच्छा क्षेत्र निवासी किशोरी को ग्राम जहांनपुर गोटिया थाना निगोही जिला शाहजहांपुर यूपी निवासी पिंकू उर्फ धर्मपाल पुत्र जयराम बहला फुसलाकर ले गया। परिजनों ने उसी दिन पिंकू के खिलाफ किच्छा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सात नवंबर 2016 को किच्छा मार्ग से किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बयान में बताया कि पिंकू उसे अगवा कर शाहजहांपुर ले गया था और वहां दो हफ्ते तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक जनवरी 2017 को पिंकू को किच्छा स्थित लालपुर के रामेश्वरपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मार्च में पुलिस ने रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे ने अपनी सहयोगी अर्चना पीयूष पंत के साथ मिलकर कोर्ट में सात गवाह पेश कर दुष्कर्म के मामले को सिद्ध कर दिया। दोनों पक्षों के गवाह और पेश किए गए सबूतों के आधार पर शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश विजेंद्र सिंह ने आरोपी पिंकू को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने आरोपी द्वारा जमा किये जाने वाले अर्थदंड में से 50 प्रतिशत पीड़िता को देने के आदेश भी दिए। अर्थदंड जमा ना करने पर आरोपी की सजा में और इजाफा होगा।
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