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कोर्ट ने रिचा फैक्ट्री के एमडी को किया तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
Updated Mon, 30 May 2016 12:01 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
श्रमिकों के असंतोष का सामना कर रहे रिचा फैक्ट्री प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ठेकेदार के बकाया पैसे का भुगतान नहीं करने, मारपीट और जान से मारने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने रिचा इंडस्ट्री के चेयरमैन एमडी सुशील गुप्ता को समन भेजकर चार जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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बता दें कि आदर्श एड कंपनी के मालिक तोताराम निवासी आलू फार्म ने अपने अधिवक्ता संजय रुहेला के मार्फत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सविता चमोली की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। उसने कहा था कि उसकी फर्म शेड कटिंग का काम करती है। वर्ष 2009 से रिचा इंडस्ट्री ने उसकी फर्म को शेड फिक्स करने के लिए चार करोड़ का काम दिया था।
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काम पूरा होने के बाद भी भुगतान में 50 लाख रुपये बतौर जमानत के रोक दिए गए। बार-बार तकादा करने पर भी बकाए का भुगतान नहीं किया। आरोप है कि उसे 31 अक्तूबर को भुगतान के लिए फैक्ट्री में बुलाया गया था। जब वह अपने मुंशी और कर्मचारी के साथ रुपये लेने गया तो पैसे देने के बजाए उसे थप्पड़ मारे गए और बाउंसरों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया।
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उसने चौकी कुंडेश्वरी, एसएसपी, एएसपी से शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सविता चमोली ने चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील गुप्ता को धारा 323, 406, 506 आईपीसी के तहत समन भेजकर कोर्ट में तलब किया है।