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पुलिस पर गोली चलाने वालों को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, काशीीर (ऊधमसिंह नगर)
Updated Wed, 21 Jan 2015 11:40 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने वाले आरोपी आलमदार पुत्र सिप्ते हसन, शहजाद पुत्र बुंदु निवासीगण मोहल्ला सराय अगवानपुर, जिला मुरादाबाद, वसीम पुत्र मोहम्मद रजा निवासी मोहल्ला तारावाला कुआं अगवानपुर जिला मुरादाबाद को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन का कहना था कि बाजपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर हरीश मेहरा, एसएसआई रवि कुमार, एसआई जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल नंदन सिंह नेगी, खीम सिंह और राजेंद्र गोस्वामी को एहसान पुत्र शौकत अली ने सूचना दी कि बदमाशों ने उसका ट्रैक्टर लूट लिया है। सूचना पर दोराहा चौकी से कांस्टेबल चंचल सिंह, सुभाष और नंदन को लेकर पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हो गई।। महेशपुरा चेक पोस्ट के पास पुलिस को आता देख बदमाशों ने तमंचे से गोली चला दी।
आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर कर बदमाशों को दबोच लिया। न्यायाधीश ने साक्ष्य देख दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनीं। फिर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष नकवी की बात से सहमत होकर धारा 307/34 में सात साल कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही तीनों अभियुक्तों को 25 आयुद्ध अधिनियम में दो साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजी सनाई।
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अभियोजन का कहना था कि बाजपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर हरीश मेहरा, एसएसआई रवि कुमार, एसआई जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल नंदन सिंह नेगी, खीम सिंह और राजेंद्र गोस्वामी को एहसान पुत्र शौकत अली ने सूचना दी कि बदमाशों ने उसका ट्रैक्टर लूट लिया है। सूचना पर दोराहा चौकी से कांस्टेबल चंचल सिंह, सुभाष और नंदन को लेकर पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हो गई।। महेशपुरा चेक पोस्ट के पास पुलिस को आता देख बदमाशों ने तमंचे से गोली चला दी।
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आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर कर बदमाशों को दबोच लिया। न्यायाधीश ने साक्ष्य देख दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनीं। फिर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष नकवी की बात से सहमत होकर धारा 307/34 में सात साल कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही तीनों अभियुक्तों को 25 आयुद्ध अधिनियम में दो साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजी सनाई।
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