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‘आस्था’ के डॉक्टर और पीएचसी केलाखेड़ा के फार्मेसिस्ट पर केस दर्ज
Sun, 19 May 2019 11:52 PM IST
अरुण कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: अरुण कुमार
Updated Sun, 19 May 2019 11:52 PM IST
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मुठभेड़स्थल पर मौजूद अफसर
- फोटो : अमर उजाला
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अटल आयुष्मान योजना की प्रशासनिक अधिकारी पूनम चंदेल की तहरीर पर पुलिस ने आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलाखेड़ा के फार्मेसिस्ट एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में कहा गया है कि गलत तथ्यों के आधार पर अटल आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पताल का पंजीकरण कराकर और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर उपचार का क्लेम हड़पा गया।
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अटल आयुष्मान योजना (उत्तराखंड) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी युगल किशोर सिंघल ने प्रशासनिक अधिकारी को भेजे आदेश में कहा था कि टांडा उज्जैन रोड स्थित आस्था हॉस्पिटल 18 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया था। इसमें सिर्फ एक चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार गुप्ता हैं, जो काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक चिकित्सक भी हैं।
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हॉस्पिटल की ओर से कुल 55 केस का क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों का उपचार किया जाना शामिल है। इसके अलावा एक ही मरीज का इस योजना के तहत एक से अधिक बार उपचार किया जाना दर्शाया गया है। यहां अधिकतर मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलाखेड़ा से रेफर करने की बात भी सामने आई है।
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जांच में पता लगा कि इस अस्पताल के बैंक खाते का संचालन भी डॉ. गुप्ता ही कर रहे है। आस्था हॉस्पिटल की ओर से 1,68, 200 रुपये की क्लेम राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, जबकि 1,04,400 रुपये का क्लेम लंबित है। जांच के बाद योजना के सीईओ सिंघल ने शर्तों और अनुबंधों का उल्लंघन करने पर आस्था हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निलंबित कर दी थी।
सीईओ के निर्देश पर योजना की प्रशासनिक अधिकारी पूनम चंदेल ने कोतवाली पुलिस को आस्था हॉस्पिटल के चिकित्सक व अन्य के खिलाफ तहरीर सौंपी थी। जिसमें कहा कि डॉ. गुप्ता ने लोकसेवक होते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने निजी अस्पताल का अटल आयुष्मान योजना में पंजीकरण कराकर सरकार को क्षति पहुंचाई।
पुलिस ने आस्था हॉस्पिटल के डॉ. राजीव कुमार गुप्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलाखेड़ा के फार्मेसिस्ट अनुराग रावत और अन्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना कोतवाल चंचल शर्मा को सौंपी गई है।
अग्रवाल सभा ने की निष्पक्ष जांच की मांग
काशीपुर। अग्रवाल सभा में रविवार को अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि आस्था अस्पताल के संचालक डॉ. राजीव कुमार गुप्ता पर देहरादून से आई अटल आयुष्मान योजना की जांच टीम ने मरीजों और डॉक्टरों के पक्ष एवं बयान लिए बिना ही एक तरफा कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति कर दी। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. गुप्ता एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं।
वह सरकारी अस्पताल में पूर्णकालिक न होकर संविदा चिकित्सक हैं। अनुबंध के आधार पर इनकी सेवाएं राजकीय सेवाएं नहीं मानी जाती है और न ही लोकसेवक हैं। पदाधिकारियों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। वहां पर अध्यक्ष अशोक पैगिया, राजकुमार, मनोज अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अभिषेक गोयल, कपिल अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, अंकित अग्रवाल आदि मौजूद थे।