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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   A fine of 25 thousand in the information on delay

सूचनाएं देने में देरी पर 25 हजार का जुर्माना

Sun, 04 Oct 2015 12:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/ रुद्रपुर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/ रुद्रपुर। Updated Sun, 04 Oct 2015 12:26 AM IST
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 नगर निगम से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने में देरी पर सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन सहायक नगर अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी और वर्तमान में एसडीएम बाजपुर को अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर चेतावनी दी गई है।

 आवास विकास निवासी कीर्ति शर्मा ने 12 अगस्त 2014 को आरटीआई के माध्यम से तीन बिंदुओं पर नगर निगम से 2010 से 2013 तक दिए गए विज्ञापनों का विवरण मांगा था। लोक सूचना अधिकारी ने अभिलेख अनुरक्षित होने की बात कहकर सूचनाएं देने से इनकार कर दिया था।
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नाौ अक्टूबर को विभागीय अपीलीय अधिकारी ने भी अपील निस्तारित नहीं की। जिसके बाद कीर्ति ने सूचना आयोग में अपील की।

बीते 10 मार्च को आयोग ने सुनवाई करते हुए मुख्य नगर निगम अधिकारी को अपीलार्थी को तत्काल मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देने के साथ ही मुख्य नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था। आयोग ने माना कि अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध कराने में सौ दिन से अधिक का विलंब हुआ।
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राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने सूचनाएं देने पर देरी पर तत्कालीन सहायक नगर अधिकारी जीसी पांडेय पर 25  हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए।


 उक्त अधिकारी को एक महीने के  भीतर राजकोष में जुर्माना राशि जमा करानी होगी। यदि एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं होती है तो उनके नियंत्रक प्राधिकारी उनके वेतन भत्तों से उक्त राशि कटौती कर राजकोष में जमा करेंगे।

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