फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   ट्रिब्यूनल ने खारिज किया था महिला का दावा

ट्रिब्यूनल ने खारिज किया था महिला का दावा

Fri, 06 Jul 2018 12:05 AM IST
Updated Fri, 06 Jul 2018 12:05 AM IST
विज्ञापन
ट्रिब्यूनल ने खारिज किया था महिला का दावा
रुद्रपुर। विधवा महिला की ओर से सहमति के बगैर जमीन को बैंक में बंधक रखकर ऋण लेने को लेकर किच्छा थाने में दर्ज मुकदमे में नया मोड़ आ गया है। डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून ने जाली दस्तखत बनाकर जमीन बंधक रखने के महिला के दावों को अस्वीकार कर दिया है। इधर, दूसरे पक्ष ने भी एसएसपी को पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
विज्ञापन


बता दें कि ग्राम जवाहरनगर निवासी सरोज भंडारी ने जमीन की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए किच्छा थाने में शांतिपुरी निवासी ललित मोहन जोशी पर मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि ललित ने उसकी मर्जी के बिना जमीन को बैंक में बंधक रखकर एक करोड़ रुपये का ऋण लिया था।
विज्ञापन


इधर, ललित मोहन जोशी निवासी ग्राम खमिया नंबर दो शांतिपुरी ने एसएसपी डॉ. सदानंद दाते को शिकायती पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा कि सरोज की जमीन को उनकी सहमति के बिना बैंक में बंधक रखने और जाली दस्तखत कर ऋण लेने के आरोप झूठे हैं। उन्होंने सरोज के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी संलग्न करते हुए कहा कि सरोज को उनकी जमीन के बैंक ऑफ बड़ौदा में बंधक रखे जाने की पूरी जानकारी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून का आदेश दिखाते हुए कहा कि सरोज ने बिना सहमति और जाली दस्तखत बनाकर बैंक में जमीन बंधक रखने का वाद ट्रिब्यूनल में दायर किया था, लेकिन 28 अप्रैल को ट्रिब्यूनल ने दावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फर्म तपस्या मिनरल्स के लिए ऋण लिया था, लेकिन इसमें पार्टनर की कोई भूमिका नहीं थी। इधर, एसएसपी डॉ. सदानंद दाते ने बताया कि मामले में मुकदमे के बाद जांच की जा रही है। बैंक में ऋण के समय महिला के दस्तखत की भी जांच हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed