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मासूम से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Fri, 25 Jan 2019 12:35 AM IST
अरुण कुमार
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: अरुण कुमार
Updated Fri, 25 Jan 2019 12:35 AM IST
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बाजपुर क्षेत्र में नौ वर्षीय मासूम से कुकर्म करने के दोषी को पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर अर्थदंड की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित मासूम को दी जाएगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 13 फरवरी 2017 की शाम को बाजपुर क्षेत्र निवासी नौ वर्षीय बालक दोस्त के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान थाना बाजपुर निवासी सोना उर्फ तरनदीप सिंह (20) बाइक से वहां पहुंचा और बालक को बहला फुसलाकर साथ ले गया और सुनसान जगह पर उससे कुकर्म किया।
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इधर, परिजन बच्चे की तलाश कर रहे थे तो बच्चे के दोस्त ने बाइक सवार के साथ जाने की बात बताई। कुछ देर बाद ही परिजनों को मासूम बदहवास हालत में मिल गया। परिजनों की तहरीर पर जांच के बाद पुलिस ने दूसरे दिन सोना को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। मामला पॉक्सो अदालत में चला।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। बृहस्पतिवार फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने आरोपी सोना उर्फ तरनदीप सिंह को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है