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मासूम से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास 

Fri, 25 Jan 2019 12:35 AM IST
अरुण कुमार अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: अरुण कुमार Updated Fri, 25 Jan 2019 12:35 AM IST
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20 years of rigorous imprisonment for wrongdoing
court

बाजपुर क्षेत्र में नौ वर्षीय मासूम से कुकर्म करने के दोषी को पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  कोर्ट के आदेश पर अर्थदंड की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित मासूम को दी जाएगी।  

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 13 फरवरी 2017 की शाम को बाजपुर क्षेत्र निवासी नौ वर्षीय  बालक  दोस्त के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान थाना बाजपुर निवासी सोना उर्फ तरनदीप सिंह (20) बाइक से वहां पहुंचा और बालक को बहला फुसलाकर साथ ले गया और सुनसान जगह पर उससे कुकर्म किया।
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इधर, परिजन बच्चे की तलाश कर रहे थे तो बच्चे के दोस्त ने बाइक सवार के साथ जाने की बात बताई। कुछ देर बाद ही परिजनों को मासूम बदहवास हालत में मिल गया। परिजनों की तहरीर पर जांच के बाद पुलिस ने दूसरे दिन सोना को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। मामला पॉक्सो अदालत में चला।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। बृहस्पतिवार फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने आरोपी सोना उर्फ तरनदीप सिंह को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है

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