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महिला कब्जेदार और उसके साथियों पर एनसीआर दर्ज
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सितारगंज में संपूर्णानंद शिविर (खुली जेल) की जमीन जोतने के मामले में जेलर ने महिला कब्जेदार और उनके साथियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।
16 जून को जेल की सूखी नदी से सटे नाले किनारे स्थित जमीन को एक महिला कब्जेदार ने अपने छह-सात अन्य साथियों को मौके पर ले जाकर ट्रैक्टर से जोत दिया था। जेलर जयंत पांगती ने महिला कब्जेदार को जमीन जेल की बताते हुए इस पर कब्जा न करने की हिदायत दी थी। महिला ने भी जमीन के कुछ कागजात दिखाते हुए दशक भर से अधिक समय से अपना कब्जा बताया था। इस पर जेलर ने महिला कब्जेदार से जमीन जोतने के लिए एसडीएम से आदेश लाकर देने को कहा था। बृहस्पतिवार को जेलर ने महिला कब्जेदार और उसके छह-सात अन्य साथियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। प्रशिक्षु डिप्टी एसपी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि जेलर की शिकायत पर आरोपी महिला व उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और 511 के अंतर्गत एनसीआर दर्ज की गई है। जांच के बाद आरोपियों पर लगे आरोप पुष्ट होते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
16 जून को जेल की सूखी नदी से सटे नाले किनारे स्थित जमीन को एक महिला कब्जेदार ने अपने छह-सात अन्य साथियों को मौके पर ले जाकर ट्रैक्टर से जोत दिया था। जेलर जयंत पांगती ने महिला कब्जेदार को जमीन जेल की बताते हुए इस पर कब्जा न करने की हिदायत दी थी। महिला ने भी जमीन के कुछ कागजात दिखाते हुए दशक भर से अधिक समय से अपना कब्जा बताया था। इस पर जेलर ने महिला कब्जेदार से जमीन जोतने के लिए एसडीएम से आदेश लाकर देने को कहा था। बृहस्पतिवार को जेलर ने महिला कब्जेदार और उसके छह-सात अन्य साथियों के खिलाफ कोतवाली में शिकायती पत्र दिया। प्रशिक्षु डिप्टी एसपी दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि जेलर की शिकायत पर आरोपी महिला व उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और 511 के अंतर्गत एनसीआर दर्ज की गई है। जांच के बाद आरोपियों पर लगे आरोप पुष्ट होते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।