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Udham Singh Nagar News: एसडीएम किच्छा के आदेश के खिलाफ बेदखली अपील खारिज
Tue, 03 Jun 2025 12:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 03 Jun 2025 12:26 AM IST
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रुद्रपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र ने एसडीएम किच्छा के आदेश के खिलाफ दायर बेदखली अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। गोलगेट नगला निवासी धर्मदेव सिंह ने तीन अक्तूबर 2023 को न्यायालय में विहित प्राधिकारी/एसडीएम किच्छा के आदेश से क्षुब्ध होकर अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान लोनिवि के ईई ने कोर्ट में रिपोर्ट रखी थी। इसमें कहा था कि नगला-किच्छा राजमार्ग संख्या 44 में 104.25 वर्ग मीटर जमीन पर अपीलार्थी ने अनाधिकृत अध्यासन बना दिया है और उसे बेदखल करना आवश्यकहै। यह जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। हाईकोर्ट भी जनहित याचिका में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर चुका है। अधिशासी अभियंता ने मौका नक्शा, खतौनी, प्राधिकार पत्र भी पेश किए थे। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान बेदखली अपील को निरस्त कर दिया। ब्यूरो
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