काशीपुर। बाजपुर एसडीएम ने जुड़का निवासी महल सिंह हत्याकांड के आरोपी हरजीत सिंह उर्फ काला की पत्नी जसविंदर कौर धावल के खिलाफ प्रस्तुत वाद में सुनवाई कर उसके खाते में दर्ज करीब पांच एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित कर दिए हैं। आदेश की तामीली मेल के माध्यम से प्रतिवादी को कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति जसविंदर के गुलजारपुर स्थित आवास पर चस्पा कर दी है।
जुड़का निवासी महल सिंह की हत्या में गुलजारपुर निवासी हरजीत सिंह काला और उसके पुत्र तनवीर का नाम सामने आने पर पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी कर ली है। ग्राम गुलजारपुर में काला की पत्नी जसविंदर कौर धावल और उसके पुत्र तनवीर के नाम ग्राम महादेव नगर में कृषि भूमि है। जेडए एंड एलआर एक्ट की धारा 154 क के मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के बगैर यहां कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। काला की पत्नी जसविंदर और पुत्र तनवीर की नागरिकता कनेडियन होना बताई गई है। इसका संज्ञान लेते हुए बाजपुर तहसीलदार ने बाजपुर एसडीएम को दी रिपोर्ट में कहा था कि जसविंदर कौर के नाम खाता संख्या 132 रकबा 2.097 हेक्टेअर भूमि है। यह जमीन उसे 23 जून 2022 को अपनी सास भजन कौर से दाननामे से मिली है। भारतीय नागरिकता के संबंध में उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में उसने एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर संपत्ति अर्जित की है।
हलका लेखपाल दीपक कुमार के बयान दर्ज होने के बाद एसडीएम बाजपुर ने मामले में एक दिसंबर को अपना निर्णय सुनाया। बाजपुर एसडीएम राकेश तिवारी ने जसविंदर के नाम दर्ज भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति जसविंदर के गुलजारपुर स्थित आवास पर चस्पा कर दी गई है। काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने एसडीएम काशीपुर को दी रिपोर्ट में बताया कि महल हत्याकांड के आरोपी तनवीर के नाम महादेवनगर में पांच एकड़ भूमि है। उन्होंने तनवीर के नाम दर्ज कृषि भूमि की जांच कराने की संस्तुति की है।