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Udham Singh Nagar News: रोडवेज एआरएम पर हमला करने का आरोपी चालक दोष मुक्त
Fri, 18 Aug 2023 12:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 18 Aug 2023 12:38 AM IST
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काशीपुर। रोडवेज डिपो के एआरएम पर हमला करने के आरोपी बस चालक को साक्ष्य के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
10 दिसंबर 2016 को काशीपुर डिपो के एआरएम महेंद्र सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह आठ बजे वह समय कक्ष के पास खड़ा था। उस समय पटल पर कंप्यूटर पर कार्यरत गुरजन्ट सिंह व रामप्रकाश यादव ने चालक रिजवान अहमद को काशीपुर डिपो से बरेली मार्ग की ड्यूटी स्लिप दी। चालक रिजवान का कहना था कि वह पुरानी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। इस दौरान चालक रिजवान चिल्लाते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाने लगा। जब रिजवान को रोका तो उसने धक्का मारकर समय कक्ष के गेट पर उसे गिरा दिया और उसके थप्पड़ जड़ दिया।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रिजवान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। इस केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अभिषेक कांबोज एडवोकेट ने की। दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी चालक रिजवान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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10 दिसंबर 2016 को काशीपुर डिपो के एआरएम महेंद्र सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह आठ बजे वह समय कक्ष के पास खड़ा था। उस समय पटल पर कंप्यूटर पर कार्यरत गुरजन्ट सिंह व रामप्रकाश यादव ने चालक रिजवान अहमद को काशीपुर डिपो से बरेली मार्ग की ड्यूटी स्लिप दी। चालक रिजवान का कहना था कि वह पुरानी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। इस दौरान चालक रिजवान चिल्लाते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाने लगा। जब रिजवान को रोका तो उसने धक्का मारकर समय कक्ष के गेट पर उसे गिरा दिया और उसके थप्पड़ जड़ दिया।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रिजवान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। इस केस की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अभिषेक कांबोज एडवोकेट ने की। दोनों पक्ष को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी चालक रिजवान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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