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Udham Singh Nagar News: तीन अफीम तस्करों को पांच-पांच साल की सजा
Sun, 14 May 2023 01:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 14 May 2023 01:10 AM IST
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रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने तीन अफीम तस्करों को पांच वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 12 वर्ष पहले कोतवाली पुलिस ने तीनों तस्करों को 1,200 ग्राम अफीम के साथ खेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
22 मई 2011 को कोतवाली के तत्कालीन एसआई अंबीराम आर्य खेड़ा क्षेत्र में तीन संदिग्धों को पकड़ कर 1,200 ग्राम अफीम जब्त की थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम देवरनिया जिला बरेली निवासी पूरन लाल, फरीदपुर जिला बरेली निवासी अखिलेश और खेड़ा निवासी सूरज राठौर बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। इधर न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट) सुशील तोमर की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुने। मामले में सात गवाह और सात सबूत भी देखे। शनिवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि अदालत ने सभी गवाह और सबूत देखने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्हें पांच-पांच वर्ष की कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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22 मई 2011 को कोतवाली के तत्कालीन एसआई अंबीराम आर्य खेड़ा क्षेत्र में तीन संदिग्धों को पकड़ कर 1,200 ग्राम अफीम जब्त की थी। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम देवरनिया जिला बरेली निवासी पूरन लाल, फरीदपुर जिला बरेली निवासी अखिलेश और खेड़ा निवासी सूरज राठौर बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। इधर न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट) सुशील तोमर की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुने। मामले में सात गवाह और सात सबूत भी देखे। शनिवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि अदालत ने सभी गवाह और सबूत देखने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्हें पांच-पांच वर्ष की कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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