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Udham Singh Nagar News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त
Fri, 21 Feb 2025 12:52 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Fri, 21 Feb 2025 12:52 AM IST
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रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने किशोरी के पॉक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने थाने में दी तहरीर में कहा था कि नौ नवंबर 2021 को उसकी 17 वर्षीय बेटी को राज उर्फ राजू निवासी ग्राम भदरक देवरनिया, बरेली बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर किशोरी की तलाश की थी। 17 दिसंबर 2021 को पुलिस ने आरोपी राज को गिरफ्तार कर जेल भेज किशोरी को खोजकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने 12 जनवरी 2022 को राज के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में राज को दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो
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ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने थाने में दी तहरीर में कहा था कि नौ नवंबर 2021 को उसकी 17 वर्षीय बेटी को राज उर्फ राजू निवासी ग्राम भदरक देवरनिया, बरेली बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर किशोरी की तलाश की थी। 17 दिसंबर 2021 को पुलिस ने आरोपी राज को गिरफ्तार कर जेल भेज किशोरी को खोजकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस ने 12 जनवरी 2022 को राज के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में राज को दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो