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Udham Singh Nagar News: स्टार हेल्थ एलाइड बीमा कंपनी को ब्याज सहित 3.44 लाख देने के आदेश

Fri, 28 Apr 2023 12:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 28 Apr 2023 12:26 AM IST
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Consumer Forum Order In Favour Of Consumer
सेवाओं में कमी के लिए देने होंगे 10 हजार रुपये
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टार हेल्थ एलाइड बीमा कंपनी को परिवादी को बीमा क्लेम की 3.44 लाख रुपये की धनराशि आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये परिवादी को देने होंगे।
रुद्रपुर के सचिन अग्रवाल ने छह जून 2022 को आयोग में मैसर्स स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंश कंपनी वल्लुवर कोट्टम हाईरोड, नुंगमबक्कम चेन्नई के खिलाफ परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा था कि उसने वर्ष 2016 में परिवार स्वास्थ्य ऑप्टिमा बीमा पालिसी की ली थी। वर्तमान योजना के तहत कंपनी ने पॉलिसी जारी की थी और उसकी अवधि 18 अक्तूबर 2020 से 17 अक्तूबर 2021 तक थी। पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पालिसी में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जाना था। उसके बेटे मास्टर आद्रित अगवाल का वेसिकोरेटेरल रिफ्लक्स का इलाज किया जाना था और उसका बच्चा नवंबर 2019 से बीमारी से पीड़ित था। उसे इलाज के लिए गंगाराम अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया और कैशलेस सेवाओं के लिए बीमा कंपनी को सूचित किया गया था। पॉलिसी के अनुसार बच्चे को इसमें शामिल किया जाना था। आठ सितंबर 2021 को बच्चे का ऑपरेशन हुआ और 13 अक्तूबर को बच्चा डिस्चार्ज हो गया। लेकिन कंपनी ओर से बच्चे के इलाज के लिए 10 सितंबर 2021 को दी गई स्वीकृति को 13 सितंबर को वापस ले लिया गया। उसने अस्पताल को 3 लाख 44 हजार 141 रुपये का भुगतान किया था और कंपनी के रुद्रपुर कार्यालय में इस धनराशि का बीमा दावा प्रस्तुत किया। लेकिन सभी अभिलेख लेने के बाद भी कंपनी ने इलाज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की।
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आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर 3 लाख 44 हजार 141 रुपये वाद योजन की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी साधारण ब्याज सहित देने के आदेश दिए।
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