फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Consumer Commission Orders more than 1 lakhs Compensation

Udham Singh Nagar News: बीमा कंपनी को ब्याज सहित 1,01,556 रुपये देने के आदेश

Fri, 08 Sep 2023 11:40 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 08 Sep 2023 11:40 PM IST
विज्ञापन
Consumer Commission Orders more than 1 lakhs Compensation
वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये भी परिवादी को देने होंगे
विज्ञापन

रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 1,01,556 रुपये का ब्याज सहित भुगतान परिवादी को करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को वाद व्यय के लिए 5000 रुपये का भुगतान करना होगा।
काशीपुर के ग्राम बैलजुड़ी निवासी शाहिद हुसैन ने दो सितंबर 2019 को उत्तराखंड डिस्टि्रक्ट को-आपरेटिव बैंक के काशीपुर शाखा प्रबंधक और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड देहरादून के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ आयोग में वाद दायर किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बैंक के आग्रह पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की 2018-19 की फसल के लिए अल्पकालीन फसली ऋण खाता खोला था।
विज्ञापन

16 नवंबर 2018 को बैंक ने उसके बचत खाते से 3112 रुपये का प्रीमियम काटकर एग्रीकल्चर बीमा कंपनी से उसकी फसल का बीमा करवाया था। 12 अप्रैल 2019 को उसके खेत में खड़े बिजली के पोल के तार से चिंगारी निकलने के कारण उसकी ढाई एकड़ में फसल आग में जल गई थी। घटना वाले दिन हल्का लेखपाल ने नुकसान का आकलन कर उसकी दिन रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी थी। न्यूनतम गणना क्षति के आधार पर आकलन मात्र 1,01,556 रुपये दिखाया जबकि उसको 1,20,000 रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

15 अप्रैल 2019 को उन्होंने बैंक को सूचना देकर क्षतिपूर्ति की मांग की थी। उसने 15 मई 2019 को बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस दिया था लेकिन कंपनी की ओर से क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने बैंक के खिलाफ परिवाद निरस्त कर दिया। इसके अलावा बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज सहित 1,01,556 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed