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हत्या के प्रयास में आरोपी शशि शर्मा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2020 10:35 AM IST
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bail granted excuse of attempt to murder
काशीपुर। कुंडेश्वरी के ग्राम ढकिया नंबर एक निवासी गजेंद्र सिंह ने 2 जनवरी को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही प्रदीप शर्मा आदि के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट व एससी एसटी एक्ट का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा वापसी के लिए प्रदीप शर्मा व उसके परिजन उन पर दबाव बना रहे थे। 1 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे उसका भाई रवि कुमार जानवरों के लिए खल चोकर लेने के लिए दुकान पर जा रहा था। रास्ते में उसे प्रदीप शर्मा, काके, सुभाष, कार्तिक, राजू, रानी, निशि व शशि शर्मा ने घेर लिया। इन लोगों ने उसके भाई रवि को गोली मरवा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तहरीर पर पुलिस ने सभी आठ आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 504, 506 व एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य आरोपी कार्तिक को शरण देने के मामले में प्रतापपुर निवासी ओमवीर व आकिल की भूमिका भी प्रकाश में आई थी। पुलिस ने 3 जनवरी को कार्तिक, शशि शर्मा, ओमवीर व आकिल को गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी जेल में है। आरोपी शशि की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता अभिषेक वर्मा की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ में ऑनलाइन आवेदन किया गया। जस्टिस एनएस धनिक ने उक्त आवेदन पर सुनवाई कर आरोपी शशि शर्मा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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