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पूर्व ब्लाक प्रमुख के आवास पर चस्पा किया कुर्की नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Dec 2019 12:15 AM IST
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Attachment notice on former block chief's residence
काशीपुर। काशीपुर ब्लॉक परिसर में निर्मित दुकानों के अवैधानिक आवंटन के प्रकरण में धोखाधड़ी और गबन के मुकदमे में फरार चल रहे पूर्व ब्लाक प्रमुख गुरमुख सिंह की गिरफ्तारी के लिए आईटीआई थाना पुलिस ने उसके आवास पर दबिश दी। आरोपी के घर पर न मिलने पर पुलिस ने उसके आवास पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया है।
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जसपुर खुर्द निवासी अजय कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर ब्लॉक परिसर में सरकारी निधि से 26 दुकानें बनाई गई थी। आरोप लगाया कि प्रमुख और बीडीओ आदि ने नियम विरुद्ध इन दुकानों का आवंटन किया। इसके बाद 15 जुलाई 2019 को काशीपुर के तत्कालीन संयुक्त मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई। जांच में सभी दुकानों का आवंटन नियम विरुद्ध पाया गया। इसके बाद सीडीओ मयूर दीक्षित ने 10 अगस्त को आदेश जारी कर सभी 26 दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया था। मामले में कार्यवाहक बीडीओ एचएस मेहरा ने 24 अगस्त को आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख गुरमुख सिंह, बीडीओ सीएस कप्लटियाल और लेखाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बीडीओ और लेखाकार ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था लेकिन गिरफ्तारी स्टे को लेकर गुरमुख सिंह की याचिका सुप्रीमकोर्ट से भी खारिज हो गई थी।
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इस मामले में अभियोग पत्र दायर होने के बाद भी पूर्व प्रमुख गुरमुख कोर्ट में उपस्थित नही हुए। विवेचना अधिकारी अशोक फर्त्याल के आवेदन पर कोर्ट ने धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस जारी किया। मंगलवार को आईटीआई थाना प्रभारी कुलदीप अधिकारी, आईओ फर्त्याल आदि ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। उसके घर में न मिलने पर आवास में नोटिस चस्पा किया गया। मामले में सुनवाई की तिथि 20 जनवरी नियत की गई है।
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