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Udham Singh Nagar News: चेक बाउंस होने पर आरोपी को तीन माह कारावास की सजा
Thu, 25 Jul 2024 05:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 25 Jul 2024 05:11 AM IST
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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जू.डि.) की अदालत में एनएक्सजी बेस्टो प्रा.लि. सरकरा रोड पिपलिया बाजपुर के पार्टनर बेनेट मैसी ने वाद दायर किया। बताया कि चौहान पेस्टीसाइड्स फर्टीलाइजर्स के प्रोपराइटर गोविंद निवासी मोहल्ला दरबार खुर्द पोस्ट कैराना जिला शामली (यूपी) उनसे कीटनाशक खरीदते रहते हैं। इसके चलते उनके अच्छे संबंध हो गए। चौहान पेस्टीसाइड्स फर्टीलाइजर्स ने उनकी कंपनी से एक लाख 64 हजार 17 रुपये की कीटनाशक खरीदे लेकिन भुगतान नहीं किया। काफी कहने पर 31 मई 2022 को कंपनी के नाम का चेक दिया गया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। अदालत ने मामले में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कंपनी के प्रोपराइटर गोविंद का दोषी मानते हुए तीन महीने कारावास व दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में कहा कि आरोपी एक लाख 90 हजार रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देगा। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
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