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Udham Singh Nagar News: महिला से छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 12:54 AM IST
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Accused acquitted for molesting woman
काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज (जूडि) चेतन सिंह गौतम की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार एक जुलाई 2018 को एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि वह घरों में झाड़ू-पोछे का काम करती है। जब वह काम के लिए जाती है तो ग्राम सरवरखेड़ा निवासी शेरू कॉलोनी के आसपास छिपा रहता है और रास्ता रोककर अभद्रता, अश्लील टिप्पणी करता है। मना करने पर गालीगलौज करता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 क, 354 ग, 354 घ, 341, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया। न्यायालय ने आरोपी शेरू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ब्यूरो
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