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गांव में ही दर्ज होंगी आपत्तियां

Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
Udham singh nagar
Udham singh nagar Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
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रुद्रपुर। बीपीएल सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी इंदिरा आवास से वंचित गरीबों के लिए एक सुअवसर है। अब वे ग्राम सभा में ही आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, मतलब कि पहले हुए सर्वे में जिन लोगों के पास कच्चा मकान/ झोपड़ी होने के बाद भी उसे पक्का दिखाया गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है। इससे आवासहीनों को आसानी से आवासीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बीपीएल सूची में नाम दर्ज होने से रह गए लोगों का भी नाम सूची में शामिल किया जाएगा। जिले में इसके लिए बुधवार से सभी 309 ग्राम सभाओं में बीपीएल सर्वेक्षण यानी की पात्रों का नाम बीपीएल सूची में जोड़ने का काम खुली बैठकों के माध्यम से शुरू हो गया है जो कि पांच दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सूची से अपात्रों के नाम भी हटाए जाएंगे। बैठक में ग्राम पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले बीपीएल का सर्वेक्षण 2002 में हुआ था। लेकिन सूची में नाम दर्ज होने से वंचित रह गए लोगों को सुविधा दिलाने के लिए यह पहल की जा रही है। परियोजना निदेशक बालकृष्ण ने बताया कि बीपीएल सूची से वंचित वे सभी लोग नाम दर्ज करा सकते हैं, जिनकी मासिक आय दो हजार से कम है।
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खटीमा। खंड विकास अधिकारी डीएन कांडपाल ने बताया बीपीएल सूची में शामिल होने वंचित रहे पात्रों से आपत्तियां प्राप्त कर उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी स्तर पर सत्यापन और जांच की जाएगी। आम जनता की जानकारी के लिए 20 नवंबर तक प्रचार-प्रसार, 21 से पांच दिसंबर तक खुली बैठकों में अपात्रों के नाम हटाने एवं नए पात्रों की आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। ग्राम सभा एवं तहसील स्तर पर आपत्तियों का निस्तारण छह दिसंबर से 20 जनवरी तक किया जाएगा। 21 जनवरी से पांच फरवरी तक जिलाधिकारी द्वारा ली जाने वाली आपत्तियां 15 फरवरी तक निस्तारित होगी। 16 फरवरी से 05 मार्च तक अंतिम संशोधन सूची प्रकाशित होगी।
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बाजपुर। खंड विकास अधिकारी धना देऊपा ने बताया 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक खुली बैठकों में बीपीएल के मृतक, अपात्रों के नाम सूची से हटाने के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसी के तहत पात्रों के नामों का प्रस्ताव रखा जाएगा। 6 दिसंबर से 20 जनवरी तक तहसील स्तर पर इन पर लगी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 5 फरवरी तक जिलाधिकारी स्तर पर सुनवाई होगी। 16 फरवरी से 15 मार्च 13 तक अनुमोदन किया जाएगा। 20 मार्च को निदेशालय को प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। बीडीओ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन स्वामियों तक के बीपीएल सूची में दर्ज नामों को हटाया जाएगा। बीडीओ ने क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं।
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