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सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के आदेश
Updated Sun, 01 Jul 2018 11:56 PM IST
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जसपुर में हाईकोर्ट ने पुरानी नगर पालिका चौक से सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। मोहल्ला बाजार भूप सिंह निवासी मनोज अग्रवाल ने चार साल पहले हाईकोर्ट में रिट डालकर पुरानी सब्जी मंडी में लगे सब्जी आदि के फड़, ठेले, रेहड़ी आदि को स्थायी अतिक्रमण बताते हुए उसे हटाने की अपील की थी। पालिका ने इस मामले में जवाब दावा भी दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने पिछले माह इस मामले में सुनवाई करने के बाद नगर पालिका को पुरानी नगर पालिका चौक से सब्जी फड़, रेहड़ी, ठेला आदि को हटाकर मोहल्ला जुलाहान स्थित बड़ी पानी टंकी के पास स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता मनोज अग्रवाल ने डीएम को भेजे पत्र में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए समयावधि में कार्रवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ता मनोज अग्रवाल ने हाईकोर्ट के आदेश की छाया प्रति देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने पालिका को सब्जी मंडी शिफ्ट कराने के आदेश दिए हैं। वहीं, आदेश आने के बाद सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है।