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Udham Singh Nagar News: मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Sun, 01 Mar 2026 01:47 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 01 Mar 2026 01:47 AM IST
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रुद्रपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य ने सात साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास सुनाया है। आरोपी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। घटना वर्ष 2021 बाजपुर क्षेत्र की है।
बाजपुर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि एक अंजान युवक को उन्होंने अपने घर में आश्रय दिया था। उसने अपना नाम आरिफ निवासी ग्राम सिरसा थाना हसनपुर जिला अमरोहा (यूपी) बताया था। आरोप था कि 12 नवंबर 2021 को आरोपी बच्ची को अपने साथ घास काटने के लिए ले गया था। इसके बाद दोनों काफी समय तक घर नहीं लौटे। पुलिस ने प्राथमिकी कर जांच शुरू की और आरोपी को टांडा रामपुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बच्ची को बरामद किया गया।
पूछताछ में बच्ची ने बताया कि आरिफ ने उसके साथ बुरा काम (दुष्कर्म) किया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में चला गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुन आरोपी दोषी करार देकर सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से 30 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने होंगे।
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बाजपुर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि एक अंजान युवक को उन्होंने अपने घर में आश्रय दिया था। उसने अपना नाम आरिफ निवासी ग्राम सिरसा थाना हसनपुर जिला अमरोहा (यूपी) बताया था। आरोप था कि 12 नवंबर 2021 को आरोपी बच्ची को अपने साथ घास काटने के लिए ले गया था। इसके बाद दोनों काफी समय तक घर नहीं लौटे। पुलिस ने प्राथमिकी कर जांच शुरू की और आरोपी को टांडा रामपुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बच्ची को बरामद किया गया।
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पूछताछ में बच्ची ने बताया कि आरिफ ने उसके साथ बुरा काम (दुष्कर्म) किया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में चला गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुन आरोपी दोषी करार देकर सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से 30 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने होंगे।
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