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बाइक में लगेगा नया इंजन, पांच हजार का भुगतान भी करना होगा
Updated Mon, 09 Jul 2018 12:26 AM IST
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गदरपुर में जिला उपभोक्ता फोरम ने नई बाइक में खराबी आने को लेकर दायर वाद पर निर्णय सुनाते हुए बाइक में नया इंजन लगाने का निर्देश दिया। साथ ही खराबी को दूर कर पंजीयन प्रमाण पत्र में इंजन नंबर बदलवाने में आने वाले खर्च के अलावा मानसिक वेदना के लिए तीन हजार और अन्य व्यय के लिए दो हजार रुपयों का भुगतान करने के निर्देश भी संबंधित एजेंसी को दिए हैं।
दरअसल चमनगंज निवासी दिनेश कुमार ने 15 मई 2015 को रुद्रपुर की एक एजेंसी से 53083 रुपये में नई बाइक खरीदी थी। बाइक के इंजन में अगले दिन से ही आवाज आने लगी थी। इसकी शिकायत करने पर सर्विस के बाद भी इंजन से आवाज बंद नहीं हुई तो एजेंसी स्वामी ने दूसरी बाइक देने का वादा किया था। लेकिन उस पर भी टालमटोल किया जाने लगा तो दिनेश कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य नरेश कुमारी छाबड़ा एवं सबाहत हुसैन खान द्वारा दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद निर्णय सुनाया। इसमें कहा गया कि नई बाइक देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन निर्णय की तिथि से एक महीने के भीतर प्रश्नगत बाइक में नया इंजन डालकर उसको चालू हालत में परिवादी को उपलब्ध कराया जाए। पंजीयन प्रमाण में इंजन नंबर बदलने में आने वाले खर्च के अलावा परिवादी को पूरे मामले में हुई अतिरिक्त मानसिक वेदना के लिए तीन हजार और अन्य व्यय के लिए दो हजार रुपयों का अतिरिक्त भुगतान के निर्देश दिए।
दरअसल चमनगंज निवासी दिनेश कुमार ने 15 मई 2015 को रुद्रपुर की एक एजेंसी से 53083 रुपये में नई बाइक खरीदी थी। बाइक के इंजन में अगले दिन से ही आवाज आने लगी थी। इसकी शिकायत करने पर सर्विस के बाद भी इंजन से आवाज बंद नहीं हुई तो एजेंसी स्वामी ने दूसरी बाइक देने का वादा किया था। लेकिन उस पर भी टालमटोल किया जाने लगा तो दिनेश कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। फोरम के अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य नरेश कुमारी छाबड़ा एवं सबाहत हुसैन खान द्वारा दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद निर्णय सुनाया। इसमें कहा गया कि नई बाइक देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन निर्णय की तिथि से एक महीने के भीतर प्रश्नगत बाइक में नया इंजन डालकर उसको चालू हालत में परिवादी को उपलब्ध कराया जाए। पंजीयन प्रमाण में इंजन नंबर बदलने में आने वाले खर्च के अलावा परिवादी को पूरे मामले में हुई अतिरिक्त मानसिक वेदना के लिए तीन हजार और अन्य व्यय के लिए दो हजार रुपयों का अतिरिक्त भुगतान के निर्देश दिए।
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