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जीएसटो के तहत लागू ई-वे बिल का दिया प्रशिक्षण

Wed, 10 Jan 2018 12:30 AM IST
Updated Wed, 10 Jan 2018 12:30 AM IST
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जीएसटो के तहत लागू ई-वे बिल का दिया प्रशिक्षण
काशीपुर। बाजपुर रोड स्थित चैंबर हाउस में मंगलवार को राज्य कर विभाग का सेमिनार हुआ। इसमें जीएसटी के तहत लागू ई-वे बिल का प्रशिक्षण दिया गया।
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राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त अजय बिरथरे ने कहा कि जीएसटी के अंतर्गत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल पर परिवहन का ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। यदि गाड़ी में माल इससे अधिक है तो ई-वे बिल की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी। इससे कम माल पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। बिरथरे ने बताया कि राज्य में 15 दिसंबर 2017 में ट्रायल के रूप में ई-वे बिल व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक फरवरी से पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। बिना मोटर की गाड़ियों, बैलगाड़ी, रिक्शा पर माल लाने-ले जाने पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। कहा कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है। इसमें जीएसटी की पूरी जानकारी है। अगर माल को पंजीकृत सप्लायर अपने ट्रांसपोर्ट वाहन से भेज रहे हैं तो उन्हें जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर माल को रवाना करने से पहले ई-वे बिल जारी करना पड़ेगा। बिरथरे ने बताया कि सौ किमी के दायरे में ई-वे बिल की वैधता मात्र एक दिन की है। इससे अधिक पर अवधि के अनुसार ई-वे बिल की वैधता बढ़ती रहेगी। जीएसटी अधिकारी अनिल चौहान, अशोक कुमार ने भी ई-वे बिल की जानकारी दी। वहां चैंबर के महासचिव नितिन अग्रवाल, कुलदीप सिंह, अनुपम सक्सेना, विनोद कुमार झा, संजीव शाह, मनोज अवस्थी, सतपाल सिंह, देवेंद्र बिष्ट, पीएस रावत, हेमंत शर्मा, राजकुमार, संजय ठाकुर, सनी मैथ्यू आदि थे।
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