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Udham Singh Nagar News: चरस तस्कर को 12 साल की कैद, 1.20 लाख का जुर्माना भी लगा; साल 2017 में पकड़ा गया था

Mon, 19 May 2025 12:45 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Mon, 19 May 2025 12:45 PM IST
सार

खटीमा में साढ़े आठ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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12 years imprisonment for marijuana smuggler in rudrapur
आजीवन कारावास

विस्तार

रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय ने खटीमा में साढ़े आठ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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खटीमा थाने में तैनात एसआई विनोद सिंह फर्त्याल, बसंत पंत ने टीम के साथ 9 अगस्त 2017 को मुखबिर की सूचना पर कंजाबाग तिराहे पर शिवराज सिंह निवासी ग्राम थली तहसील धारी नैनीताल को पकड़ा था। उसके पास मौजूद बैग से दो किलो पांच ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायालय में हुई थी।

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अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत कर शिवराज पर दोष सिद्ध कर दिया। इस पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आशुतोष कुमार मिश्र ने दोषी शिवराज सिंह को सजा सुनाई।

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