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दहेज उत्पीड़न के चार आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Dec 2018 12:32 AM IST
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दहेज उत्पीड़न के चार आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी

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काशीपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में नामजद चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जसपुर निवासी बबीता का विवाह 12 मई 2011 को काशीपुर के मोहल्ला काजीबाग निवासी गौरव कुमार के साथ हुआ था। बबीता ने धारा 156 (3) के तहत न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जसपुर कोतवाली में अपने पति गौरव, ससुर सुरेश, सास मीना व देवर सौरभ के खिलाफ घरेलू दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि बेटा होने के बाद भी ससुराली दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। सात अगस्त 2013 को उन्होंने बच्चा छीनकर उसे घर से निकाल दिया। इस वाद का विचरण जसपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने पैरवी की। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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