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सड़क दुर्घटना के प्रभावितों को अब दोगुना मुआवजा मिलेगा
Updated Sun, 23 Jul 2017 12:41 AM IST
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रुद्रपुर। उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना निधि नियमावली को शासन ने संशोधित कर दिया है। संशोधन के बाद अब सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के आश्रितों को 50 हजार की जगह एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों को भी अब दोगुनी राहत राशि दी जाएगी।
सड़क दुर्घटना के प्रभावितों को अब दोगुना मुआवजा मिलेगा
दुर्घटना में मौत और गंभीर घायल होने पर एक लाख मिलेगी राहत राशि
एआरटीओ प्रशासन नंद किशोर ने बताया कि उत्तराखंड सड़क परिवहन निधि के तहत अब तक परमिट वाले वाहनों से दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मृतक आश्रितों को पचास हजार की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल यानी दो अंगों की पूर्ण क्षति और दोनों नेत्रों की दृष्टि हानि पर भी 50 हजार की जगह एक लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
इसके अलावा दुर्घटना में सामान्य से अधिक घायल होने पर पीड़ित को अब 20 हजार की जगह 40 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। सामान्य घायल होने पर पांच हजार की जगह दस हजार मुआवजा दिया जाएगा। एआरटीओ ने बताया सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि वाहनों के पंजीकरण से ही जुटाई जाती है। व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के समय इसके लिए दो प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।
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इसी धनराशि को सड़क दुर्घटना के प्रभावितों को देने का प्रावधान है। मुआवजे की धनराशि जांच के उपरांत जिलाधिकारी के स्तर से प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा लंबे समय से हादसे में मुआवजे की धनराशि को बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे थे। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के निर्देश पर अब यह शासनादेश 17 जुलाई से लागू हो गया है।
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सड़क दुर्घटना के प्रभावितों को अब दोगुना मुआवजा मिलेगा
दुर्घटना में मौत और गंभीर घायल होने पर एक लाख मिलेगी राहत राशि
एआरटीओ प्रशासन नंद किशोर ने बताया कि उत्तराखंड सड़क परिवहन निधि के तहत अब तक परमिट वाले वाहनों से दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होने पर मृतक आश्रितों को पचास हजार की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल यानी दो अंगों की पूर्ण क्षति और दोनों नेत्रों की दृष्टि हानि पर भी 50 हजार की जगह एक लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
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इसके अलावा दुर्घटना में सामान्य से अधिक घायल होने पर पीड़ित को अब 20 हजार की जगह 40 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। सामान्य घायल होने पर पांच हजार की जगह दस हजार मुआवजा दिया जाएगा। एआरटीओ ने बताया सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि वाहनों के पंजीकरण से ही जुटाई जाती है। व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के समय इसके लिए दो प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।
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इसी धनराशि को सड़क दुर्घटना के प्रभावितों को देने का प्रावधान है। मुआवजे की धनराशि जांच के उपरांत जिलाधिकारी के स्तर से प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा लंबे समय से हादसे में मुआवजे की धनराशि को बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे थे। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के निर्देश पर अब यह शासनादेश 17 जुलाई से लागू हो गया है।