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Tehri News: स्मैक तस्करी के दोषी को दो साल सश्रम कारावास

Fri, 17 Apr 2026 07:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Fri, 17 Apr 2026 07:34 PM IST
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Smack Trafficker Sentenced to Two Years of Rigorous Imprisonment
मुनिकीरेती पुलिस ने 2021 में चेकिंग के दौरान पकड़ा था अभियुक्त
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नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोप में एक अभियुक्त को दो साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

बताया गया कि छह दिसंबर 2021 को मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ब्रह्मानंद मोड पर एक स्कूटी सवार को रोका लेकिन वह भागने की कोशिश करने लगा। पीछा करने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कमल वाधवा निवासी गंगानगर ऋषिकेश जिला देहरादून बताया। उसके कब्जे से 40.26 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियोजन की ओर से अभियुक्त को कठोर सजा देने की अपील की। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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