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विकास कार्यों में मिली गड़बड़ी
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थौलधार ब्लॉक के अंधियारी मय चापड़ा गांव में विकास कार्यों में गड़बड़ी करने वाले तीन अधिकारियों समेत पूर्व प्रधान से तीन लाख सात हजार 820 रुपये की वसूली की जाएगी। डीडीओ ने डीपीआरओ को तत्काल चारों लोगों से सरकारी धन वसूलने के निर्देश दिए।
अंधियारी मय चापड़ा गांव में वर्ष 2014- 19 के बीच में राज्य वित्त और मनरेगा में हुए कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी, जितने का काम नहीं हुआ, इससे ज्यादा भुगतान कर दिया गया था। गांव के पूर्व प्रधान इंद्रमणी सेमवाल ने सवाल उठाते हुए डीएम, सीडीओ से जांच की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधान के दबाव के चलते जांच का खुलासा नहीं हो पाया था। नवंबर 2019 में नए प्रधान चुने जाने के बाद शिकायतकर्ता ने फिर से अधिकारियों से जांच की गुहार लगाई। इसके बाद अब विकास कार्यों में गड़बड़ी करने वाले चार लोग दोषी पाए गए।
जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को 30 मार्च को भेजे गए आरोप पत्र में गांव की तत्कालीन प्रधान उर्मिला देवी से एक लाख 16 हजार 472 रुपये, इस दौरान गांव में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी जय सिंह रावत से 59 हजार 125 रुपये, जेई अरुण प्रकाश से 17 हजार 525 रुपये और ग्राम विकास अधिकारी दीपक कोठियाल से 57 हजार 359 रुपये की वसूली करने के निर्देश दिए। डीडीओ ने बताया कि विकास कार्यों को मिले धन का गोलमाल करने वाले सभी आरोपियों से पंचायत राज अधिनियम के तहत वसूली की जाएगी।
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अंधियारी मय चापड़ा गांव में वर्ष 2014- 19 के बीच में राज्य वित्त और मनरेगा में हुए कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी, जितने का काम नहीं हुआ, इससे ज्यादा भुगतान कर दिया गया था। गांव के पूर्व प्रधान इंद्रमणी सेमवाल ने सवाल उठाते हुए डीएम, सीडीओ से जांच की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधान के दबाव के चलते जांच का खुलासा नहीं हो पाया था। नवंबर 2019 में नए प्रधान चुने जाने के बाद शिकायतकर्ता ने फिर से अधिकारियों से जांच की गुहार लगाई। इसके बाद अब विकास कार्यों में गड़बड़ी करने वाले चार लोग दोषी पाए गए।
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जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार की ओर से जिला पंचायत राज अधिकारी को 30 मार्च को भेजे गए आरोप पत्र में गांव की तत्कालीन प्रधान उर्मिला देवी से एक लाख 16 हजार 472 रुपये, इस दौरान गांव में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी जय सिंह रावत से 59 हजार 125 रुपये, जेई अरुण प्रकाश से 17 हजार 525 रुपये और ग्राम विकास अधिकारी दीपक कोठियाल से 57 हजार 359 रुपये की वसूली करने के निर्देश दिए। डीडीओ ने बताया कि विकास कार्यों को मिले धन का गोलमाल करने वाले सभी आरोपियों से पंचायत राज अधिनियम के तहत वसूली की जाएगी।
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