{"_id":"5a4bb3d74f1c1b4b198b4764","slug":"151491084610-new-tehri-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कृषि ऋण गबन का आरोपी बैंक अधिकारी मुजफ्फनगर से गिरफ्तार","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कृषि ऋण गबन का आरोपी बैंक अधिकारी मुजफ्फनगर से गिरफ्तार
Updated Tue, 02 Jan 2018 10:05 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लंबगांव (टिहरी)। कृषकों के नाम फर्जी कृषि ऋण जारी कर तीन लाख 33 हजार की धनराशि का गबन करने के आरोपी भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
अग्रसेन बिहार रेलवे कालोनी मुजफ्फरनगर निवासी संदीप कुमार शर्मा वर्ष 2009-10 में प्रतापनगर के मांजफ में भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उन्होंने गांव के कुछ किसानों के नाम फर्जी तरीके से तीन लाख 33 हजार 866 कृषि ऋण जारी कर दिया था। किसानों को इस बात की भनक तब लगी, जब वर्ष 2012-13 में उन्हें बैंक से ऋण वसूली के नोटिस मिले। इस दौरान शाखा प्रबंधक का मांजफ से स्थानांतरण हो चुका था। नोटिस को लेकर पीड़ित किसान बैंक शाखा पहुंचे। उन्होंने बैंक अधिकारियों को बताया कि उन्होंने कभी भी कृषि ऋण के लिए आवेदन नहीं किया। तब बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विमल राय ने कृषि ऋण के नाम पर गबन करने के आरोप में पूर्व शाखा प्रबंधक संदीप कुमार शर्मा के खिलाफ राजस्व पुलिस चौकी सिलवाल गांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कृषि ऋण गबन का यह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय से नोटिस जारी होने पर सोमवार को थाना लंबगांव पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार शर्मा को उसके घर मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष जेपी कोहली ने बताया कि आरोपी को सीजेएम चंद्रमणी राय की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष कोहली ने बताया कि आरोपी वर्तमान में मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड स्थित एसबीआई शाखा में अधिकारी के पद पर कार्यरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अग्रसेन बिहार रेलवे कालोनी मुजफ्फरनगर निवासी संदीप कुमार शर्मा वर्ष 2009-10 में प्रतापनगर के मांजफ में भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उन्होंने गांव के कुछ किसानों के नाम फर्जी तरीके से तीन लाख 33 हजार 866 कृषि ऋण जारी कर दिया था। किसानों को इस बात की भनक तब लगी, जब वर्ष 2012-13 में उन्हें बैंक से ऋण वसूली के नोटिस मिले। इस दौरान शाखा प्रबंधक का मांजफ से स्थानांतरण हो चुका था। नोटिस को लेकर पीड़ित किसान बैंक शाखा पहुंचे। उन्होंने बैंक अधिकारियों को बताया कि उन्होंने कभी भी कृषि ऋण के लिए आवेदन नहीं किया। तब बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विमल राय ने कृषि ऋण के नाम पर गबन करने के आरोप में पूर्व शाखा प्रबंधक संदीप कुमार शर्मा के खिलाफ राजस्व पुलिस चौकी सिलवाल गांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
कृषि ऋण गबन का यह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय से नोटिस जारी होने पर सोमवार को थाना लंबगांव पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार शर्मा को उसके घर मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष जेपी कोहली ने बताया कि आरोपी को सीजेएम चंद्रमणी राय की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष कोहली ने बताया कि आरोपी वर्तमान में मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड स्थित एसबीआई शाखा में अधिकारी के पद पर कार्यरत है।
विज्ञापन