फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Charas smuggling accused sentenced to three years rigorous imprisonment

Tehri News: चरस तस्करी के आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

Tue, 02 Dec 2025 07:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 02 Dec 2025 07:16 PM IST
विज्ञापन
Charas smuggling accused sentenced to three years rigorous imprisonment
नई टिहरी। चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से बताया गया कि 18 अप्रैल 2019 को पुलिस उपनिरीक्षक विवेक कुमार कांस्टेबल सचिन कुमार के साथ बाइक में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में कैलाश गेट की पार्किंग में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजयपाल (40) निवासी ग्राम लामग्रंट थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद की गई। अवैध रूप से चरस तस्करी के आरोप में उसके खिलाफ मुनिकीरेती पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
विज्ञापन

19 अप्रैल 2019 को अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। पुलिस ने जांच के दौरान कई साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व जेल में बिताई गई अवधी उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed