{"_id":"692eedaff3914588d900e166","slug":"charas-smuggling-accused-sentenced-to-three-years-rigorous-imprisonment-tehri-news-c-50-1-sdrn1018-116033-2025-12-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Tehri News: चरस तस्करी के आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Tehri News: चरस तस्करी के आरोपी को तीन साल सश्रम कारावास की सजा
Tue, 02 Dec 2025 07:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Tue, 02 Dec 2025 07:16 PM IST
विज्ञापन
नई टिहरी। चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन की ओर से बताया गया कि 18 अप्रैल 2019 को पुलिस उपनिरीक्षक विवेक कुमार कांस्टेबल सचिन कुमार के साथ बाइक में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में कैलाश गेट की पार्किंग में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजयपाल (40) निवासी ग्राम लामग्रंट थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद की गई। अवैध रूप से चरस तस्करी के आरोप में उसके खिलाफ मुनिकीरेती पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
19 अप्रैल 2019 को अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। पुलिस ने जांच के दौरान कई साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व जेल में बिताई गई अवधी उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से बताया गया कि 18 अप्रैल 2019 को पुलिस उपनिरीक्षक विवेक कुमार कांस्टेबल सचिन कुमार के साथ बाइक में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में कैलाश गेट की पार्किंग में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम विजयपाल (40) निवासी ग्राम लामग्रंट थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद की गई। अवैध रूप से चरस तस्करी के आरोप में उसके खिलाफ मुनिकीरेती पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
विज्ञापन
19 अप्रैल 2019 को अभियुक्त को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। पुलिस ने जांच के दौरान कई साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व जेल में बिताई गई अवधी उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन