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Tehri News: हत्या करने के आरोप में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
Sat, 07 Nov 2026 04:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Sat, 07 Nov 2026 04:52 PM IST
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नई टिहरी। अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने आरोपी रामबीर सिंह की ओर से मुनिकीरेती पुलिस थाने में पंजीकृत अभियोग की धारा 103 (1), 61(2) (ए) बीएनएस में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
आरोपी रामबीर सिंह निवासी कासमपुर गुम्मा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरोपी निर्दोष है। वह एक अन्य मामले में दो साल चार महीने से देहरादून कारागार में बंद है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामबीर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद
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आरोपी रामबीर सिंह निवासी कासमपुर गुम्मा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरोपी निर्दोष है। वह एक अन्य मामले में दो साल चार महीने से देहरादून कारागार में बंद है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामबीर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद
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