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Tehri News: एनडीपीएस एक्ट में बंद आरोपी सर्शत जमानत पर रिहा
Mon, 19 Oct 2026 05:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:09 PM IST
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नई टिहरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिंकी साहनी की अदालत ने थत्यूड़ पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत अभियाेग के आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आरोपी हर्षित कुमार निवासी बड़ेथ पोस्ट मातली की ओर से प्रस्तत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरोपी निर्दोष है। उसके कब्जे से पुलिस ने झूठी बरामदगी दर्शाइ है।
बताया गया कि आरोपी 14 अक्तूबर से न्यायिक अभिरक्षा में है। अदालत ने उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है और अभियोजन पक्ष की ओर से इस स्तर पर अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को 25 हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने, समान धनराशि के दो जमानती, आरोपी द्वारा साक्षियों को डराएगा धमकाएगा नहीं और आरोपी के जमानती यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा पूर्व में किसकी जमानत दी गई है या नहीं दी गई है आदि की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया है।
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बताया गया कि आरोपी 14 अक्तूबर से न्यायिक अभिरक्षा में है। अदालत ने उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है और अभियोजन पक्ष की ओर से इस स्तर पर अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है।
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मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को 25 हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने, समान धनराशि के दो जमानती, आरोपी द्वारा साक्षियों को डराएगा धमकाएगा नहीं और आरोपी के जमानती यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा पूर्व में किसकी जमानत दी गई है या नहीं दी गई है आदि की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया है।
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