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सैंपल फेल होने पर खाद्य कारोबारियों पर 60 हजार का जुर्माना

Tue, 15 Nov 2022 11:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:18 PM IST
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60 thousand fine on food traders for sample failure
खाद्य संरक्षक और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से एडीएम/न्याय निर्णयन अधिकारी की कोर्ट में दर्ज दो वादों में खाद्य कारोबारियों पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया मई 2022 में घनसाली में लक्सर से वाहन में तैयार मिठाई बेची जा रही थी। विभागीय टीम ने मिठाई का सैंपल लिया जो जांच में फेल हो गया। इसके बाद विभाग ने प्रतिष्ठान स्वामी मो. तहसीन के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। कोर्ट ने उक्त व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने देवप्रयाग के तीनधारा में निरीक्षण के दौरान एक मांस विक्रेता की दुकान पर गंदगी पाए जाने पर चालान कर कोर्ट में केस दर्ज कराया। इस पर कोर्ट ने शाहनवाज निवासी नजीबाबाद जिला बिजनौर हाल तीनधारा पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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