फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   20 hotels and three home stay operators notice

20 होटलों और तीन होम स्टे संचालकों को नोटिस

Mon, 10 Feb 2020 10:00 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 10 Feb 2020 10:00 PM IST
विज्ञापन
20 hotels and three home stay operators notice
जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे होटलों, कैंपिंग साइट और होम स्टे संचालकों पर पर्यटन विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 20 होटलों और तीन होम स्टे संचालकों को पर्यटन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। पर्यटन विभाग में पंजीकरण करने के लिए उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है। तय समय सीमा में पंजीकरण न करने पर संबंधित होटल से 10 हजार अर्थदंड और एक हजार प्रतिदिन के हिसाब से पंजीकरण कराने की तिथि तक जुर्माना वसूला जाएगा।
विज्ञापन

टिहरी जिले के चंबा मसूरी फल पट्टी, मुनिकीरेती, ढालवाला, शिवपुरी, कैंपटी, नैनबाग क्षेत्र में कई बड़े समूह के होटल और कैंप साइट्स हैं। इनमें कई कंपनियों के होटल भी शामिल हैं। चंबा-मसूरी फलपट्टी में सुआखोली से बुरांसखंडा, धनोल्टी, बटवालधार, काणाताल, ठांगधार, चंबा, बादशाहीथौल, नई टिहरी, कोटी कालोनी, शिवपुरी, मुनिकीरेती और ढालवाला में कई होटल हैं। सालभर इन क्षेत्रों में पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन कई होटल, रिजॉर्ट और कैंप साइट्स ऐसे भी हैं जिनका पर्यटन विभाग में पंजीकरण नहीं है। पंजीकरण न होने से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

पूर्व में होटल पंजीकरण के लिए सरकार की ओर से सराय एक्ट बनाया गया था, जो 18 में खत्म कर दिया गया है। अब प्रत्येक होटल का पर्यटन विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है, लेकिन कई होटल अभी भी सराय एक्ट में पंजीकृत होने का बहाना बनाकर पर्यटन विभाग से पंजीकरण नहीं ले रहे हैं। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के करीब 20 होटलों और तीन होम स्टे संचालकों को पर्यटन विभाग ने 10 दिन के भीतर पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराने का नोटिस जारी किया गया है। ऐसा न करने पर होटल और कैंप साइट् संचालक को दस हजार अर्थदंड और एक हजार प्रतिदिन के हिसाब से पंजीकरण तिथि तक जुर्माना चुकाना होगा। होम स्टे संचालकों से भी प्रतिदिन 500 की दर से जुर्माना लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रत्येक होटल, होम स्टे और कैंप संचालकों को पर्यटन विभाग में पंजीकरण करना अनिवार्य है। सूचना देने के बाद भी कुछ होटल और होम स्टे संचालकों ने पंजीकरण नहीं किया। नियम विरुद्ध चल रहे होटल, कैंप और होम स्टे संचालकों को नोटिस जारी कर 10 दिन का समय पंजीकरण के लिए दिया गया है।
-सोबत सिंह राणा, प्रभारी, पर्यटन अधिकारी टिहरी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed