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ड्रग्स रखने के आरोपी को छह माह की सजा
Updated Wed, 28 Nov 2018 10:32 PM IST
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नई टिहरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने ड्रग्स रखने के मामले में अभियुक्त को छह माह के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वीरेंद्र सिंह रावत ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि थाना मुनिकीरेती ने छह दिसंबर 2016 को गश्त के दौरान नया पुल खारा स्रोत बाईपास रोड मुनिकीरेती में अभियुक्त आबिद निवासी पुरानी सब्जी मंडी थाना मीरपुर जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) से 700 ग्राम अवैध चरस बरामद की। वह चरस को मुनिकीरेती और तपोवन क्षेत्र में बेचने ले जा रहा था। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की जेब से मोबाइलनुमा तराजू भी बरामद किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वीरेंद्र सिंह रावत ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि थाना मुनिकीरेती ने छह दिसंबर 2016 को गश्त के दौरान नया पुल खारा स्रोत बाईपास रोड मुनिकीरेती में अभियुक्त आबिद निवासी पुरानी सब्जी मंडी थाना मीरपुर जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) से 700 ग्राम अवैध चरस बरामद की। वह चरस को मुनिकीरेती और तपोवन क्षेत्र में बेचने ले जा रहा था। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की जेब से मोबाइलनुमा तराजू भी बरामद किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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