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खुले में कूड़ा जलाने पर पालिका ने काटा 25 हजार का चालान
Updated Mon, 05 Feb 2018 10:53 PM IST
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नरेंद्रनगर (टिहरी)। कूड़ा डंपिंग जोन में खुले में कूड़े पर आग लगाने के मामले में पालिका ने एक निजी कंपनी का 25 हजार का चालान काटा है। नरेंद्रनगर पालिका क्षेत्र में घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने का जिम्मा ऋषिकेश की मैसर्स हिमालयन इलेक्ट्रीकल एवं सिविल वर्कर्स कंपनी के जिम्मे है।
नगर क्षेत्र से प्रतिदिन निकलने वाले दो टन जैविक और अजैविक कूड़े को कंपनी कुमारखेड़ा में स्थित डंपिंग जोन में डंप करती है। तीन दिन पहले कूड़ा डंपिंग जोन में दिनभर खुले में कूड़ा धू-धूकर जलता रहा। खुले में कूड़ा जलाने पर स्थानीय लोगों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया था, जिसके बाद हरकत में आए पालिका प्रशासन ने सोमवार को खुले में कूड़ा जलाने पर मैसर्स हिमालयन इलेक्ट्रीकल एवं सिविल वर्कर्स कंपनी ऋषिकेश का 25 हजार का चालान काटा है। ईओ डीबी भट्ट ने कहा एनजीटी के नियमों के तहत खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी के खिलाफ चालान की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
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नगर क्षेत्र से प्रतिदिन निकलने वाले दो टन जैविक और अजैविक कूड़े को कंपनी कुमारखेड़ा में स्थित डंपिंग जोन में डंप करती है। तीन दिन पहले कूड़ा डंपिंग जोन में दिनभर खुले में कूड़ा धू-धूकर जलता रहा। खुले में कूड़ा जलाने पर स्थानीय लोगों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया था, जिसके बाद हरकत में आए पालिका प्रशासन ने सोमवार को खुले में कूड़ा जलाने पर मैसर्स हिमालयन इलेक्ट्रीकल एवं सिविल वर्कर्स कंपनी ऋषिकेश का 25 हजार का चालान काटा है। ईओ डीबी भट्ट ने कहा एनजीटी के नियमों के तहत खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी के खिलाफ चालान की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
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