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ऑलवेदर से प्रभावितों को मिलेगा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर
Updated Wed, 10 Jan 2018 10:37 PM IST
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नई टिहरी। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने को बन रहे ऑल वेदर रोड से प्रभावित काश्तकारों को मिलने वाले 12 फीसदी अतिरिक्त भुगतान पर लगी रोक को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने हटा दी है। रोक हटने से प्रभावित हो रहे 138 गांव के 15 सौ परिवारों को 54 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान हो पाएगा। एनएच 94 भद्रकाली-धरासू और एनएच 58 मुनीकीरेती - कीर्तिनगर ऑलवेदर पर प्रतिकर के रूप करीब चार सौ 50 करोड़ खर्च होंगे।
नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक भू-अर्जन की सूचना प्रकाशन होने से लेकर रजिस्ट्री होने तक प्रभावित काश्तकार को 12 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने का प्राविधान है। ऑलवेदर बन रहे एनएच 94 भद्रकाली-धरासू में 142 किमी और एनएच 58 मुनीकीरेती-कीर्तिनगर 93 किमी ऑलवेदर रोड के प्रतिकर भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 97 करोड़ जारी किए थे, जिसमें जिला प्रशासन ने 12 फीसदी अतिरिक्त से मिलाकर करीब 70 करोड़ की धनराशि काश्तकारों को वितरित कर चुका था। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने चार नवंबर 2017 को वितरित किए जा रहे अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी प्रतिकर भुगतान रोककर केंद्र सरकार से पत्राचार कर रोक हटाने की मांग की थी, जिसका असर हुआ कि केंद्र ने 28 दिसंबर 2017 को पत्र जारी कर लगी रोक हटा दी है। इससे अब फिर से काश्तकारों को 12 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान से साथ मुआवजा बंटना शुरू हो गया है। रोक के हटने से प्रभावित हो रहे काश्तकारों को करीब 54 करोड़ का फायदा होगा। यह धनराशि काश्तकारों को वितरित किया जाने लगा है। अभी तक दो सौ करोड़ की भूमि का अर्जन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य प्रक्रिया जारी है। ऑलवेदर पर 138 गांव के करीब 15 सौ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनके प्रतिकर पर चार सौ 50 करोड़ खर्च होंगे।
कोट
अतिरिक्त भुगतान पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने हटा दी है। रोक हटने के बाद फिर से अतिरिक्त प्रतिकर समेत काश्तकारों को मुआवजा बांटा जा रहा है। जिले में ऑलवेदर पर करीब चार सौ 50 करोड़ खर्च होगा।
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-डा. शिवकुमार बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन/एडीएम।
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नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक भू-अर्जन की सूचना प्रकाशन होने से लेकर रजिस्ट्री होने तक प्रभावित काश्तकार को 12 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने का प्राविधान है। ऑलवेदर बन रहे एनएच 94 भद्रकाली-धरासू में 142 किमी और एनएच 58 मुनीकीरेती-कीर्तिनगर 93 किमी ऑलवेदर रोड के प्रतिकर भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 97 करोड़ जारी किए थे, जिसमें जिला प्रशासन ने 12 फीसदी अतिरिक्त से मिलाकर करीब 70 करोड़ की धनराशि काश्तकारों को वितरित कर चुका था। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने चार नवंबर 2017 को वितरित किए जा रहे अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी प्रतिकर भुगतान रोककर केंद्र सरकार से पत्राचार कर रोक हटाने की मांग की थी, जिसका असर हुआ कि केंद्र ने 28 दिसंबर 2017 को पत्र जारी कर लगी रोक हटा दी है। इससे अब फिर से काश्तकारों को 12 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान से साथ मुआवजा बंटना शुरू हो गया है। रोक के हटने से प्रभावित हो रहे काश्तकारों को करीब 54 करोड़ का फायदा होगा। यह धनराशि काश्तकारों को वितरित किया जाने लगा है। अभी तक दो सौ करोड़ की भूमि का अर्जन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य प्रक्रिया जारी है। ऑलवेदर पर 138 गांव के करीब 15 सौ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनके प्रतिकर पर चार सौ 50 करोड़ खर्च होंगे।
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अतिरिक्त भुगतान पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने हटा दी है। रोक हटने के बाद फिर से अतिरिक्त प्रतिकर समेत काश्तकारों को मुआवजा बांटा जा रहा है। जिले में ऑलवेदर पर करीब चार सौ 50 करोड़ खर्च होगा।
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-डा. शिवकुमार बरनवाल, सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन/एडीएम।