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चेक बाउंस मामले में आरोपी को चार माह की जेल
Updated Wed, 08 Nov 2017 10:50 PM IST
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नई टिहरी। चेक बाउंस के मामले में सिविल जज जूनियर डिविजन सचिन पाठक की अदालत ने आरोपी को चार माह का कारावास और चेक की धनराशि मय जुर्माना चुकाने के आदेश दिए हैं।
बुडोगी गांव के युद्धवीर सिंह ने प्रतापनगर तहसील के रिडोंल गांव की भरोसी देवी पत्नी किशोरी लाल ने 10 अप्रैल 2014 को चवादंत पट्टी सारज्यूला में एक लाख 95 हजार रुपये में खेत बेचा, लेकिन पांच माह बाद भी खेत का दाखिला-खारिज नहीं होने पर भरोसी देवी ने युद्धवीर से धनराशि वापस मांगी। इस पर उसने 15 जनवरी 2015 को एक लाख 35 हजार का चेक दिया और 60 हजार नकद देने का वादा किया। भरोसी देवी ने चेक खाते में जमा करवाया, तो वह बाउंस हो गया। मंगलवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता के अधिवक्ता सोहन सिंह रावत की दलीलें सुनने के बाद सिविल जज सचिन पाठक की अदालत ने आरोपी को चार माह का कारावास और एक लाख 40 हजार जमा करने के आदेश दिए हैं।
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बुडोगी गांव के युद्धवीर सिंह ने प्रतापनगर तहसील के रिडोंल गांव की भरोसी देवी पत्नी किशोरी लाल ने 10 अप्रैल 2014 को चवादंत पट्टी सारज्यूला में एक लाख 95 हजार रुपये में खेत बेचा, लेकिन पांच माह बाद भी खेत का दाखिला-खारिज नहीं होने पर भरोसी देवी ने युद्धवीर से धनराशि वापस मांगी। इस पर उसने 15 जनवरी 2015 को एक लाख 35 हजार का चेक दिया और 60 हजार नकद देने का वादा किया। भरोसी देवी ने चेक खाते में जमा करवाया, तो वह बाउंस हो गया। मंगलवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता के अधिवक्ता सोहन सिंह रावत की दलीलें सुनने के बाद सिविल जज सचिन पाठक की अदालत ने आरोपी को चार माह का कारावास और एक लाख 40 हजार जमा करने के आदेश दिए हैं।
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