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प्रभावित काश्तकारों को 11 नवंबर को मिलेगा मुआवजा

Wed, 08 Nov 2017 10:50 PM IST
Updated Wed, 08 Nov 2017 10:50 PM IST
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प्रभावित काश्तकारों को 11 नवंबर को मिलेगा मुआवजा
नई टिहरी। अपर जिलाधिकारी व सक्षम अधिकारी (भूमि अध्यापित) डा. शिवकुमार बरनवाल ने बताया कि 11 नवंबर को नरेंद्रनगर तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग-58, एनएच-94 के लिए अधिग्रहित की गई 26 गांवों के काश्तकारों की भूमि का मुआवजा वितरित किया जाएगा।
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एडीएम डा. बरनवाल ने बताया कि एनएच के लिए जिन गांव की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनमें एन-58 को अठाली, भवांणी, तिमली, चमेली, लोढसी, शिवपूरी, कौडियाला, सिंगटाली, ससमंण और एनएच-94 को बगर, खेडागाड, भैसर्क, बनाली, ग्वाड, स्यूड, आगर, भिंगार्की, पाटा, भैंतण, तासला, बैमर, चौंपा, भंडारगांव, टिपली, बिडोन, थान गांव शामिल है। बताया कि प्रभावित काश्तकार को भुगतान हेतु 11 नवंबर को 10 से 3 बजे तक तहसील नरेंद्रनगर में किया जाएगा। प्रभावित काश्तकार को पासपोर्ट साइज दो फोटो, बैंक पासबुक, पैन कार्ड नंबर कार्ड, आधार कार्ड, या फोटो पहचान पत्र, 100 रुपये के ई-स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र, खतौनी की मूल सत्यापित प्रति और दो रसीदी टिकट साथ लाएं। प्रभावित काश्तकार के भुगतान के दौरान संबंधित प्रधान, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक को मौजूद रहना जरूरी होगा।
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