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Tehri News: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Sat, 26 Nov 2022 08:29 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 08:29 PM IST
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10 years imprisonment for the accused of raping a minor
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आठ वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल का कठोर कारावास की सजा और 20 हजार अर्थदंड लगाया है। अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि पीड़िता की मां ने पिछले साल 9 दिसंबर को नरेंद्रनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि अभियुक्त प्रमोद कुमार ने उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी और पीड़िता का मेडिकल कराया जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने 7 फरवरी 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त प्रमोद कुमार निवासी ग्राम पूरनपुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर यूपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार अर्थदंड लगाया है।
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