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विदेशी महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Fri, 05 Feb 2021 10:50 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 10:50 PM IST
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10 years imprisonment for rape of foreign woman
विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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नौ मार्च 2019 को कतर की रहने वाले विदेशी महिला ने मुनिकीरेती थाना में तहरीर देकर एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला ने तहरीर में बताया था कि वह आठ मार्च को ऋषिकेश स्थित एक आश्रम में जाने के लिए रास्ते में वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति काले रंग के स्कूटर पर आया और उसने आश्रम में छोड़ने का भरोसा दिया। आश्रम ले जाने के बजाए व्यक्ति उसे एक सुनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया। महिला किसी तरह बचकर पुलिस के पास पहुंची और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर आरोपी की पहचान हिमांशु उर्फ हेमंत निवासी अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत किए। शुक्रवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। शासकीय अधिवक्ता रावत ने आरोपी के खिलाफ कई गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर जिला न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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