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दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास, 20 हजार जुर्माना

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2019 12:21 AM IST
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Ten years imprisonment for rape accused, 20 thousand fine
रुद्रपुर। कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले एक युवक को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक द्विवेदी की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण पटवा से मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व किच्छा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह किच्छा स्थित एक पैथोलॉजी लैब में काम करती थी। काम करने के दौरान ही ग्राम सिरोली कलां सद्दाम गोटिया किच्छा निवासी अमीर अहमद से उसकी पहचान हुई।
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आरोप है कि एक दिन अमीर अहमद ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। बाद में अमीर अहमद ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 17 अप्रैल 2016 को वह काम पर जा रही थी तो अमीर ने उसे रास्ते में रोक लिया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी।
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युवती ने किच्छा थाने में अमीर अहमद के खिलाफ तहरीर सौंपी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़िता कोर्ट की शरण में पहुंची। कोर्ट के आदेश पर किच्छा थाने में 20 जून 2016 को धारा 328, 376, 506 आईपीसी के तहत अमीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक द्विवेदी की कोर्ट में पहुंचा। वहां पैरवी करते हुए एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने छह गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी अमीर अहमद को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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